Protests erupt outside Kasba Police station as 3 arrested in alleged Kolkata college gang rape
यह निर्देश मंगलवार को मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य के खंडपीठ ने दिया है।
कोलकाता। पश्चिम बंगाल के विभिन्न कोयला और अन्य खनन क्षेत्रों में बढ़ रही फेफड़े और अन्य बीमारियों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। यह निर्देश मंगलवार को मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य के खंडपीठ ने दिया है।
दरअसल, पश्चिम बंगाल के बीरभूम, पश्चिम बर्दवान, झाड़ग्राम सहित कई क्षेत्रों में सीमेंट कारखाने हैं, कोयले की खदानें हैं और पत्थर की खदान हैं। यहां तक की ताप विद्युत केंद्रों में भी काम करने वाले कई श्रमिकों में फेफड़े के संक्रमण, हृदय की बीमारियां और प्रदूषण की वजह से होने वाले अन्य रोगों में बढ़ोतरी हुई है। इसे लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका लगाकर लोगों को इससे बचाव के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। शांति गणतांत्रिक संहति मंच की ओर से लगाई गई है।
इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आगामी नौ मई तक राज्य को रिपोर्ट के जरिए यह बताना होगा कि ऐसे क्षेत्रों में लोगों को संक्रमण के बीमारियों से बचाने के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है।